कोर्ट ने निचली अदालत को कहा- हर बार पति गलत नहीं होता, जानें क्या था पूरा विवाद

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत (Delhi Patiala House Court) ने पति-पत्नी के विवाद से जुड़े एक मामले में स्पष्ट कहा है कि पारिवारिक विवादों में हर बार पति की ही गलती हो ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसे एक मामले में सत्र अदालत ने निचली अदालत के फैसले को तर्क-विहीन करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के विवाद में हर बार पति को ही गलत माना जाना अन्याय है और अदालतों को पुरुष पक्ष को भी इतमिनान से सुनना चाहिए. सत्र अदालत ने यह टिप्पणी निचली अदालत द्वारा पत्नी को प्रतिमाह 25 हजार रुपये के गुजाराभत्ता आदेश को रद्द करते हुए की है. सत्र अदालत ने कहा कि पति के वह तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि वह पहले ही पत्नी को 40 लाख रुपये एलीमनी के तौर पर दे चुका है.
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