भारत
काेर्ट ने नवमीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई सजा
Shantanu Roy
14 April 2023 6:54 PM GMT

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डूंगरपुर। पाक्सो कोर्ट ने नौवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में नाबालिग को 20 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। विशेष लोके अभियोजक योगेश जैशी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई करते हुए उसे 20 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई. किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत उसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है। इसके बाद शेष अवधि के लिए उन्हें जेल ट्रांसफर किया जाएगा। कानून से जूझ रही बच्ची 7 सितंबर 2025 को 21 साल की उम्र पूरी करेगी। दरअसल 24 जनवरी 2022 को नाबालिग पीड़िता स्कूल पढ़ने गई थी। शाम 5 बजे जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब थी। दिन के समय नाबालिग को डरा धमकाकर स्कूल के बाहर चौराहे पर जंगल में ले गए। उसके साथ बलात्कार किया। शाम 5 बजे बाइक से घर के लिए निकले। स्वजनों की ओर से तबीयत बिगड़ने पर उसे डूंगरपुर अस्पताल के सिंगिंग वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और डीएसपी राकेश शर्मा द्वारा अनुसंधान किया गया।
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Shantanu Roy
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