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ग्वालियर। अदालत ने एक व्यापारी पर लगी 'रासुका' हटा दी है, इसके साथ ही हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कलेक्टर पर 10 हजार का जुर्माना भी लगा दिया है। मिलावट और अमानक मसाले बेचने के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। प्रशासन ने 28 जनवरी को डबरा के व्यापारी पर रासुका लगाई थी। बता दें कि मध्यप्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रदेश में भर में जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उक्त् व्यापारी पर भी मिलावट और अमानक मसाले बेचने के आरोप पर रासुका की कार्रवाई की गयी थी, इस मामले में व्यापारी ने हाईकोर्ट की शरण थी।
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