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महिला के साथ हैवानियत, कोर्ट ने दिया ये आदेश

jantaserishta.com
31 Aug 2022 10:29 AM GMT
महिला के साथ हैवानियत, कोर्ट ने दिया ये आदेश
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

बहादराबाद: लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के साथ सिडकुल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला का आरोप है कि उसका अपने पति से विवाद चल रहा है। जो न्यायालय में विचाराधीन है। 30 जुलाई को मुकदमे की तारीख पर रोशनानाबाद कोर्ट आई थी। कोर्ट से घर जाने के लिए वह अपनी एक महिला जानकर के साथ चौराहे पर खड़ी थी। उसी समय सहारनपुर निवासी व्यक्ति सुलह कराने के लिए उसके पास आया।
महिला व्यक्ति और अपनी दोस्त के साथ सिडकुल के एक स्थान में चली गई। यहां पहले से ही एक और व्यक्ति मौजूद था। आरोप है कि महिला की दोस्त को चाकू दिखाकर डरा-धमका और पति के खिलाफ किए केस को वापस लेने को कहा। मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर दुष्कर्म किया। आरोप है कि रस्सी से गला घोटा। जिससे महिला बेसुध होकर गिर गई। आरोप है कि आरोपी महिला को वहीं छोड़कर भाग निकले। महिला का आरोप है कि एसएसपी और सिडकुल पुलिस में शिकायत दी गई।
लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थक हार कर उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार उनियाल ने बताया कि महिला की शिकायत पर मेहरबान पुत्र अतीक निवासी- ग्राम सरकडी, थाना कोतवाली देहात सहारनपुर जिला सहारनपुर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट, दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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