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कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 26 जुलाई को पेश होने को कहा, जानें क्या है पूरा मामला?

jantaserishta.com
14 July 2023 4:46 AM GMT
कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 26 जुलाई को पेश होने को कहा, जानें क्या है पूरा मामला?
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फाइल फोटो

अहमदाबाद: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को मानहानि के एक मामले में उनकी निर्धारित उपस्थिति से छूट देने की अनुमति दे दी।
दोनों इस समय अहमदाबाद में आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं, जहां उन्हें शुरुआत में 15 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद 23 मई को नए समन जारी किए गए थे। केजरीवाल और सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ओम कोतवाल ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति और उससे राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए अपने मुवक्किलों की ओर से पेशी से छूट की अर्जी दायर की। कोतवाल ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा सांसद सिंह बारिश से संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्रिय हैं। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट एस.जे. पांचाल ने छूट अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले को 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
मानहानि का मामला गुजरात विश्‍वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दायर की थी। उन्होंने केजरीवाल पर अपने बयानों के जरिए संस्थान को बदनाम करने का आरोप लगाया, जैसे : "अगर पीएम ने दिल्ली विश्‍वविद्यालय, गुजरात विश्‍वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो गुजरात विश्‍वविद्यालय को जश्‍न मनाना चाहिए कि उनका पूर्व छात्र प्रधानमंत्री बन गया है और फिर भी वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।" "डिग्री इसलिए नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि शायद डिग्री नकली है, ज़ब्त हो गई है," और "अगर डिग्री है और असली है तो फिर क्यों नहीं दिखाई जा रही है?"
पटेल ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने अपने बयान से प्रधानमंत्री की मानहानि की है, क्‍योंकि उन्‍होंने कहा कि "प्रधानमंत्री एक फर्जी डिग्री को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं।"
शिकायतकर्ता के अनुसार, विश्‍वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से अपमानजनक टिप्पणियां मीडिया की मौजूदगी में की गईं और ट्विटर के माध्यम से प्रसारित की गईं। अदालत की कार्यवाही 26 जुलाई को फिर से शुरू होगी।
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