कोर्ट ने रेप के आरोपी को किया बरी, कहा- पीड़िता अच्छी तरह जानती थी वह क्या कर रही है...
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाई कोर्ट (High Court) की इंदौर बेंच ने एक अजीबो-गरीब मामले में 25 साल के लड़के को रेप (rape) के आरोप से बरी कर दिया है. जिस वक्त इस लड़के पर रेप का आरोप लगा था उस वक्त उसकी उम्र 22 थी और जिस लड़की की वजह से आरोप लगा था उस वक्त उसकी उम्र 15 साल की थी. तीन साल पहले दोनों घर से भाग गए थे. लड़की अब एक बच्चे की मां भी बन चुकी है.
हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में कहा कि लड़की अच्छी तरह जानती थी वह क्या कर रही है. वह अपनी मर्जी से लड़के साथ गई. इस तरह लड़के के खिलाफ दुष्कर्म का मामला साबित नहीं होता. जानकारी के मुताबिक, साल 2018 में एक शख्स ने माहिदपुर थाने में 15 साल की बेटी की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. अब तीन साल बाद इसी साल जुलाई में पुलिस को वह लड़की सूरत से मिली. वह यहां अपने प्रेमी के साथ रह रही थी. उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया था. इसके बाद पुलिस दोनों को अपने साथ ले आई और लड़के को गिरफ्तार कर लिया.
चौंकाने वाली बात ये है कि पुलिस को दिए बयान में युवती ने कहा कि युवक झूठा वादा कर उसे अपने साथ सूरत लेकर गया था. उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. पूरा मामला सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने युवक पर लगा रेप केस खारिज कर दिया. युवक 30 जुलाई से पुलिस की हिरासत में था और उसके खिलाफ अपहरण तथा दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.