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कोर्ट ने नाबालिग को अगवा कर रेप मामले में आरोपी को बताया दोषी

Shantanu Roy
21 Jan 2023 4:19 PM GMT
कोर्ट ने नाबालिग को अगवा कर रेप मामले में आरोपी को बताया दोषी
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औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने एक अभियुक्त को पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि न्यायालय ने आज गोह थाना कांड संख्या -92/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त देवनाथ कुमार निरपुर गोह को भादंवि धारा 366ए,376,504 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 30/01/23 निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि16 अगस्त 2014 सुबह में पीड़िता टयुशन पढ़ने गोह गई थी। दोपहर में नहीं लोटी तो मां बाप को चिंता हुई। बेटी के सहेली से पता चला कि अभियुक्त ने किसी और के साथ मिलकर पीड़िता का अपहरण कर गंदे नियत से गया जिला में रखा है। परिजनों ने उचित कार्रवाई और पीड़िता के बरामदगी हेतु आवेदन थाना में दिया। पीड़िता के बयान, साक्ष्य और न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट से आज अभियुक्त को उल्लेखित भादंवि के धाराओं में दोषी पाया गया है। अन्य अभियुक्त का पृथक वाद न्यायालय में चल रहा है।
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