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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाना पड़ा भारी, अदालत ने दिए ये निर्देश

jantaserishta.com
8 May 2022 10:24 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाना पड़ा भारी, अदालत ने दिए ये निर्देश
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नई दिल्ली: स्वामी ओम के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले मुकेश जैन की अचल संपत्ति अटैच होगी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने ये निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को बकवास और सस्ती लोकप्रियता के लिए दाखिल की गई याचिका करार देते हुए 2017 में ही खारिज कर दिया था. दोनों याचिकाकर्ताओं पर कोर्ट ने दस दस लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था. अब तक दोनों ने जुर्माना अदा नहीं किया तो कोर्ट ने मुकेश जैन के नाम मौजूद अचल संपदा अटैच करने का निर्देश संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एपी सिंह ने पीठ को बताया कि युगल याचिकाकर्ताओं में से स्वामी ओम की मृत्यु हो चुकी है. मुकेश जैन पर चार पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं. वो अब ओडिशा के शहर कटक में रहते हैं. उन्होंने निर्देश दिया है कि उनके भू अर्जित राजस्व से जुर्माने की अदायगी कर दी जाए. कोर्ट ने जैन की अचल संपत्ति अटैच करने के साथ ही कथित तौर पर लापता जैन के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का भी आदेश दिया है. ये कार्रवाई कटक की जिला अदालत के जरिए होगी. अब गर्मी छुट्टियों में जब्ती की कार्रवाई होगी फिर छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

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