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आंदोलन हिंसा से संपत्ति के नुकसान होने पर भरपाई करेंगे आंदोलनकारी, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मिली मंजूरी

Deepa Sahu
26 May 2021 10:38 AM GMT
आंदोलन हिंसा से संपत्ति के नुकसान होने पर भरपाई करेंगे आंदोलनकारी, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मिली मंजूरी
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हरियाणा में हिंसक आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों और इन आंदोलनों का नेतृत्व करने वालों की खैर नहीं.

हरियाणा में हिंसक आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों और इन आंदोलनों का नेतृत्व करने वालों की खैर नहीं. क्योंकि, ऐसे आंदोलन में सरकारी और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को खुद ही इस तोड़फोड़ की भरपाई भी करना होगा. हरियाणा की खट्टर सरकार ने 18 मार्च को बजट सत्र के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 (, Property Damage Recovery Bill 2021) विधानसभा में पेश किया था, जो अब कानून बन गया है. यानी अब राज्य में हिंसक आंदोलन में होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई आंदोलन में शामिल होने वाले उपद्रवियों से ही कराई जाएगी.

संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने भी मुहर लगा दी है और बिल पर दस्तखत कर दिए हैं. इस संबंध में प्रदेश सरकार ने 13 मई को अधिसूचना जारी कर दी थी. बिल को लेकर अब सरकार जल्द ही ट्रिब्यूनल का गठन करने वाली है. जिसके अंतर्गत यह ट्रिब्यूनल एक पीड़ित को अधिकतम 10 करोड़ तक का मुआवजा दे सकता है. हालांकि, आंदोलन में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा की जाती है, तो सरकार इसकी राशि भरपाई में समायोजित करेगी.
कानून की खास बातें
– अगर किसी आंदोलन में उपद्रवियों द्वारा सरकारी या निजी संपत्ति, वाहन, आभूषण, पशु को नुकसान पहुंचता है जिनकी और अगर उनकी कीमत एक हजार रुपये से कम है तो इसकी वसूली के लिए मांग की जा सकती है.
– कानून में यह भी कहा गया है कि अब जिस जगह पर आंदोलन होगा वहां के संबंधित एसएचओ FIR घटना की की रिपोर्ट बनाकर जिले के जिलाधिकारी को सौपेगा.
– इसके बाद डिएम आंदोलन में हुए नुकसान के लिए दावे आमंत्रित करेंगे और फिर एक रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के पास भेजी जाएगी जो नुकसान का आंकलन करेगी.
– ट्रिब्यूनल पीड़ित को ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ रुपये का मुआवजा दिला सकेगी. यदि किसी ऐसी वस्तु का नुकसान हुआ है जिसका बीमा है तो बीमा कंपनी से मिलने वाली राशि मुआवजे की राशि में शामिल होगी और बीमा कंपनी को उतनी राशि वापस दी जाएगी.
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