राजधानी दिल्ली के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी शराब पीने और इसकी खरीद-बिक्री करने की वैध उम्र को घटाकर 25 साल से 21 साल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया। हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया। उन्होंने विधायक पेश करते हुए कहा कि आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।