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हाईकोर्ट ने शर्त पर दी जमानत, आम जगहों पर राहगीरों को पिलाना होगा ठंडा पानी और शरबत

Nilmani Pal
25 May 2022 12:58 AM GMT
हाईकोर्ट ने शर्त पर दी जमानत, आम जगहों पर राहगीरों को पिलाना होगा ठंडा पानी और शरबत
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यूपी। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी की ज़मानत अर्जी को मंजूर कर एक रोचक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को ऐसी सज़ा दी है जिससे उसको सीख मिलेगी. आरोपी को अब सर्वजिनिक स्थानों पर राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाना होगा. ये आदेश जस्टिस अजय भनोट ने नवाब नाम के शख्स की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दिया है. दरअसल हापुड़ जिले के सिंभावली थाने में 11 मार्च को सद्भाव बिगाड़ने का मामला दर्ज था. जिला न्यायालय ने याची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. याची ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

जिसमे याची ने तर्क दिया था कि चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच विवाद हुआ था. नारेबाजी के बाद लोग आपस मे झगड़ गए और थोड़ी देर बाद झगड़ा अचानक हिंसक रूप में परिवर्तित हो गया था. लेकिन इसमें याची का कोई दोष नहीं है उसे द्वेष वस फसाया गया है और इस घटना में उसकी की कोई भूमिका नहीं है.

वहीं उसका नाम भी मुख्य आरोपी के तौर पर सामने नहीं आया है जिस पर कोर्ट ने याची के तर्कों से सहमत होकर कहा कि याची ज़मानत का हकदार है. कोर्ट ने शर्तो के साथ याची को व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूत के साथ रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही सजा के तौर पर हापुड़ के किसी सार्वजनिक स्थान पर यात्रियों और राहगीरों को मई और जून की गर्मी में हफ्ते भर तक ठंडा पानी और शरबत पिलाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत मंज़ूर कर ली है और सज़ा के तौर पर आरोपी को हापुड़ के किसी सर्वजिनिक जगह पर राहगीरों को शर्बत और ठंडा पानी पिलाने का निर्देश दिया है. वही इस मामले के प्रतिवादी डीएम और एसपी को उसकी मदद करने का भी निर्देश दिया है जिससे शांतिपूर्वक ये काम चलता रहे जिससे सद्भावना और सौहार्द भी पैदा हो सके.

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