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गाजीपुर। गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार "सप्तम" की अदालत ने बुधवार को नाबालिग को भगाकर शादी और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनायी। वहीं आरोपी पर 22 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह के अनुसार मामला नोनहरा थाना क्षेत्र का है। गांव की ही एक 15 साल की नाबालिग किशोरी को गांव के ही एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया था। बाद में नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा नोनहरा थाने में लिखित शिकायत की गयी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता के पिता ने नोनहरा थाने में तहरीर दिया था कि मेरी नाबालिग बेटी को 9 दिसम्बर 2018 को गांव के ही एक युवक ने बहला फुसलाकर घर से भागकर शादी करने के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार लिया गया। पुलिस ने पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराया। जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। बुधवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।
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Shantanu Roy
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