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पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है
Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त ने पीड़िता की मां को बहन बना रखा था. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग से दुष्कर्म कर ना केवल उसकी शारीरिक और भावनात्मक क्षति की है, बल्कि उसके व्यक्तित्व और गरिमा को भी आहत किया है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की मां ने 7 नवंबर 2019 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी पांच तारीख से लापता है और उसे शक है कि उसकी बेटी को उसका मुंह बोला भाई अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उदयपुर से नाबालिग पीड़िता को बरामद कर और उसकी मां के मुंह बोले भाई को 13 नवंबर को गिरफ्तार किया था. ट्रायल के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया की अभियुक्त ने उसे नशीली चीज खिला दी थी, जिसके चलते उसे किसी चीज की सुध नहीं रही. वहीं अभियुक्त ने उसे कई जगह ले जाकर दुष्कर्म किया.
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