मेघालय : शिलांग POCSO अदालत ने 1 नवंबर को नाबालिग से बलात्कार मामले में दो आरोपियों को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। दोंनो आरोपियों ने 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार किया। आरोपी दोषी पाए जाने पर POCSO अदालत ने 50,000 रु. का जुर्माना और 14 साल जेल की सजा सुनाई।
मामला 2017 का है जब पीड़िता, सातवीं कक्षा की छात्रा, कथित तौर पर 45 से 50 वर्ष की उम्र के मॉर्टनज्यून खरबानी द्वारा अपने आवास पर कई बार यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी, जब वह अकेली थी।यह घटना 3 दिसंबर, 2018 को सामने आई, जब उत्तरजीवी ने मावंगैप पुलिस स्टेशन में अपराध की सूचना दी।जांच महिला पुलिस स्टेशन प्रभारी (डब्ल्यूपीएसआई) लारिशा खरजाना द्वारा की गई, जिससे एक अन्य संदिग्ध लुमडिंग सिम्लिह की पहचान की गई और उसके बाद उस पर आरोप लगाए गए।
गहन जांच और कानूनी कार्यवाही के बाद, दोनों आरोपियों, मॉर्टनज्यून खरबानी और लुमडिंग सिम्लिह पर जनवरी 2019 में आरोप पत्र दायर किया गया।मुकदमा शिलांग में विशेष न्यायाधीश (POCSO) अदालत में हुआ, जहां अभियोजन का मामला पेश किया गया, जिसमें उत्तरजीवी की गवाही ने आरोपी के अपराध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।