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थानेदार और नायब तहसीलदार को हुआ जेल, कोर्ट का आदेश ना मानना पड़ा भारी

jantaserishta.com
14 Sep 2021 5:26 AM GMT
थानेदार और नायब तहसीलदार को हुआ जेल, कोर्ट का आदेश ना मानना पड़ा भारी
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जाने पूरा मामला

बाराबंकी। कोर्ट का आदेश ना मानना थानेदार और नायब तहसीलदार को भारी पड़ गया. यूपी के बाराबंकी कोर्ट (Barabanki Court) ने पहले इन्हें घंटों न्यायिक अभिरक्षा में खड़ा रखा. इसके बाद इनको जेल भेज दिया. दरअसल यहां जमीन के एक मामले में कोर्ट के स्टे के बावजूद पुलिस-प्रशासन ने निर्माण गिरवाया था. कोर्ट के स्टे बावजूद पुलिस-प्रशासन ने विपक्षियों के पक्ष में निर्माण गिरवाया था. जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में अदालत की अवमानना की शिकायत की थी. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कोर्ट ने बेहद कड़ा एक्शन लेते हुए दोनों को सजा सुनाई है. वहीं इस आदेश के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नित्यानंद श्रीनेत्र की कोर्ट में अपील की गई, जिस पर उन्होंने फैसले पर स्थगनादेश दे दिया.

कोर्ट ने नगर कोतवाल अमर सिंह को तीन दिन के लिए जेल भेजा है, जबकि नायब तहसीलदार केशव प्रसाद को भी कोर्ट ने एक महीने की सजा सुनाई है. कोर्ट नंबर 13 के मुंशिफ मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद ने यह फैसला सुनाया है. यह पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र में आने वाले आलापुर में स्थित जमीन से जुड़ा है. कोर्ट की इस कार्रवाई पर पीड़ित ने खुशी जाहिर की और कहा कि उसे विपक्षियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था.

विपक्षी कोर्ट के स्टे के बावजूद लगातार उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे. पुलिस-प्रशासन ने उसकी जमीन पर बने निर्माण को जाकर गिरवा भी दिया. पीड़ित पक्ष के वकीलों ने बताया कि कोर्ट की अवमानना के मामले में यह पूरी कार्रवाई की गई है. जिसमें कोतवाल को तीन दिन की जेल और नायब तहसीलदार को एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. हालांकि इस आदेश के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नित्यानंद श्रीनेत्र की कोर्ट में अपील की गई, जिस पर उन्होंने फैसले पर स्थगनादेश दे दिया और 28 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई का आदेश दिया. इस कार्रवाई के चलते पुलिस प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है.

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