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टेरर फंडिंग मामला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

Nilmani Pal
7 Oct 2023 9:25 AM GMT
टेरर फंडिंग मामला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी राजू खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ज्ञात हो कि दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के राजू खान के अलावा रायपुर के धीरज साव, जुबैर हुसैन, आयशा बानो तथा पप्पू मंडल को पुलिस ने गैर विधिक गतिविधियां 1967 तथा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इन पर पीएमएलए कोर्ट ने 24 नवंबर 2021 को आरोप निर्धारित किये हैं।

इनके बैंक खातों के जरिये प्रतिबंधित संगठन सिमी और अन्य आतंकी संगठनों को रुपये ट्रांसफर करने की जानकारी जांच एजेंसियों ने हासिल की थी। जस्टिस नरेश चंद्रवंशी की एकल पीठ ने आरोपी राजू खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।

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