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नई दिल्ली: डाक विभाग ने घोषणा की है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए डाक सेवाएँ अस्थायी रूप से निलंबित की जा रही हैं।
एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि डाक विभाग ने "25 अगस्त, 2025 से अमेरिका जाने वाले सभी प्रकार के डाक सामानों की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है, सिवाय उन पत्रों/दस्तावेजों और उपहार वस्तुओं के जिनकी कीमत 100 डॉलर तक है।"
बयान में कहा गया है, "इन छूट प्राप्त श्रेणियों को सीबीपी और यूएसपीएस से आगे स्पष्टीकरण मिलने के बाद, अमेरिका में स्वीकार और भेजा जाना जारी रहेगा।"
यह अमेरिकी कार्यकारी आदेश के मद्देनजर आया है जिसके तहत "800 डॉलर तक के मूल्य के सामानों के लिए शुल्क-मुक्त न्यूनतम छूट 29 अगस्त, 2025 से वापस ले ली जाएगी।"
कार्यकारी आदेश के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय डाक नेटवर्क के माध्यम से माल पहुँचाने वाले परिवहन वाहकों, या अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा अनुमोदित अन्य "योग्य पक्षों" को डाक शिपमेंट पर शुल्क वसूलना और जमा करना आवश्यक है।
अधिसूचना में कहा गया है, "इसके परिणामस्वरूप, अमेरिका जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुएँ, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, देश-विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ ढाँचे के अनुसार सीमा शुल्क के अधीन होंगी। हालाँकि, 100 डॉलर तक के मूल्य की उपहार वस्तुएँ शुल्क से मुक्त रहेंगी।"
मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "यद्यपि सीबीपी ने 15 अगस्त, 2025 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे, फिर भी "योग्य पक्षों" के पदनाम और शुल्क संग्रह एवं प्रेषण तंत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ अभी भी अनिर्धारित हैं। परिणामस्वरूप, अमेरिका जाने वाली हवाई वाहक कंपनियों ने परिचालन और तकनीकी तैयारी की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त, 2025 के बाद डाक खेप स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है।"
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