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तहसीलदार को सुनाई गई 5 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला
jantaserishta.com
9 Jan 2022 12:20 PM GMT
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जेल भेज दिया गया.
कटनी: मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) के कटनी (katni) में विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत रिश्वतखोर नायाब तहसीलदार को पांच साल की सजा सुनाई है। लोकायुक्त पुलिस ने तहसीलदार को 2015 में 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। तहसीलदार मनोज कुमार सिंह कटनी जिले की बरही तहसील में पदस्थ था। तहसीलदार को न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया।
दरअसल, तहसीलदार मनोज कुमार सिंह साल 2015 में कटनी जिले की बरही तहसील में पदस्थ थे । तत्कालीन तहसीलदार मनोज कुमार सिंह की कोर्ट में भूमि का नक्शा काटने का एक मामला था । नक्शा सुधार किए जाने के एवज में मनोज कुमार सिंह ने पूर्व पटवारी रोहणी प्रसाद पटेल से एक लाख रुपये की मांग की थी ।
पटवारी रोहणी प्रसाद ने पहली किस्त में 50 हजार रुपए दे दिए और दूसरी क़िस्त देने के समय लोकायुक्त में शिकायत की थी । जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने 30 दिसंबर 2015 को दूसरी क़िस्त लेते हुए तहसीलदार को उनके निवास पर रुपयों सहित रंगे हाथ पकड़ा था ।
वहीं प्रकरण में पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटेल ने बताया कि मामले में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1-डी) सहपठित धारा 13(2) के अपराध में मनोज कुमार सिंह को दोषी पाया और पांच साल के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है । तहसीलदार मनोज का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।
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