फरार शिक्षक ने धमकी देकर मांगी रंगदारी, कई धाराओं में FIR दर्ज
यूपी। प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले माफिया अशरफ के ससुराल वालों के खिलाफ पैरवी करने पर वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों को अब धमकियां मिलने लगी हैं। अशरफ के साले जेल में बंद सद्दाम के इशारे पर उसके भाई जैद मास्टर ने एक कर्मचारी से रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी है। डरे हुए कर्मचारी की शिकायत पर शाहगंज पुलिस ने अशरफ के दोनों सालों के खिलाफ रंगदारी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अतीक और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 की रात शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पूरामुफ्ती निवासी फूलचंद्र केसरवानी ने अशरफ के साले मास्टर जैद व अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और मोबाइल नंबर के आधार पर शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर के मुताबिक फूलचंद्र वक्फ बोर्ड की नखास कोहना, शाहगंज स्थित संपत्ति के मुतवल्ली अम्माद हसन का सहयोगी है। मुतवल्ली अम्माद हसन के कहने पर वह वक्फ सम्पत्ति का किराया वसूलने के लिए तीन अप्रैल 2024 की शाम गया था। उसी वक्त हमाम गली में बिना नंबर की बाइक से हेलमेट पहने हुए एक व्यक्ति पहुंचा। वह बोला कि अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला मोहम्मद जैद है। उसने फूलचंद्र से कहा कि मेरे भाई अब्दुल समद ने मुझे खबर भेजवाई है कि नखासकोहना के नए मुतवल्ली अम्माद हसन से पांच लाख रुपये वसूलो। यदि रुपये नहीं दोगे तो तुमको और अम्माद हसन को जान से मार देंगे। धमकी से डरकर उसने किराये का मिला 30 हजार रुपये बाइक सवार को दे दिया। इसके बाद उसने धमकाया कि रुपयों का इंतजाम कर लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। धमकी देकर वह भाग निकला। इसके बाद फूलचंद्र के मोबाइल पर अंजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने धमकी देते हुए कहा कि कल तक पैसा हर हाल में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इस पर पुलिस अफसरों के मामला संज्ञान में लाया गया। इसके बाद शाहगंज पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया।
अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम बरेली जेल कांड में बदायूं जेपी में बंद हैं। उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। एक लाख इनामी सद्दाम को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। वहीं उसका भाई जैद मास्टर शिक्षक है। जैद के खिलाफ पुलिस ने तीसरा केस दर्ज किया है। पहले केस में वक्त बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति हड़पने में अशरफ की पत्नी जैनब भी नामजद है। दूसरा केस एमआर शेरवानी इंटर कॉलेज में प्रिसिंपल मो. याकूब ने जैद के खिलाफ दर्ज कराया था। आरोप था कि फरारी के दौरान उसने रजिस्टर में हाजिरी लगाई। तीसरा मुकदमा अब रंगदारी का दर्ज हुआ है।