टीचर को 20 साल की सजा, छेड़छाड़ मामले में पॉक्सो कोर्ट ने भेजा जेल
कोटा। कोचिंग सिटी कोटा में स्कूली छात्रा (School girl) से छेड़छाड़ कर रेप का प्रयास (Rape attempt) करने वाले शिक्षक को पोक्सो कोर्ट (POCSO court) ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. शिक्षक (Teacher) पर कोर्ट ने सजा के साथ 47000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. नाबालिग छात्रा से रेप के प्रयास का यह मामला करीब पौने तीन साल पुराना है. अभियुक्त शिक्षक ने पीड़िता के साथ रात को जंगल में रेप करने का प्रयास किया था. ट्रायल के दौरान कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गये थे. उसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने शिक्षक को दोषी माना और उसे रेप की धाराओं में 20 साल की सजा सुनाई.
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने इस संबंध में वर्ष 2019 में इटावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़िता उस समय इटावा के एक सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती थी. पीड़िता की स्कूल में उसकी छोटी बहन भी अध्यनरत थी. पीड़िता के मुताबिक 17 जनवरी 2019 को स्कूल के बच्चे घूमने जा रहे थे. लेकिन वह घूमने नहीं जाना चाहती थी. स्कूल प्रशासन बच्चों को घुमाने के लिए रामगढ़ ले जा रहा था. लेकिन स्कूल का शिक्षक फरियाद अली उसके पिता के पास आया और जबरन उसे घर से ले गया. शिक्षक फरियाद अली इटावा इलाके के ही सीसवाली का रहने वाला है.
रास्ते में शिक्षक फरियाद ने उससे छेड़छाड़ की. रामगढ़ से वापस आने के बाद रात को करीब 9 बजे घर छोड़ने आने के दौरान बीच में पड़ने वाले जंगल में उसने पीड़िता से रेप करने का प्रयास किया. लेकिन छोटी बहन साथ होने के कारण सफल नहीं हो सका. इसके बाद फरियाद अपने घर चला गया. उसके बाद स्कूल में जब भी मौका मिलता तभी फरियाद उससे छेड़छाड़ करता था. इस बीच शिक्षक फरियाद अली ने एक बार फिर उससे रेप का प्रयास किया और गुप्तांग से छेड़छाड़ की. इन हरकतों के बाद पीड़िता ने स्कूल जाना बंद कर दिया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर बुधवार को शिक्षक फरियाद अली को 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.