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तमिलनाडु: नए मतदाताओं को नामांकित करने के लिए चार दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन

jantaserishta.com
25 Dec 2025 11:28 AM IST
तमिलनाडु: नए मतदाताओं को नामांकित करने के लिए चार दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन
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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने घोषणा की है कि योग्य नागरिकों को वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने में मदद करने के लिए पूरे राज्य में चार दिनों तक स्पेशल वोटर एनरोलमेंट कैंप लगाए जाएंगे।
तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा कि यह कदम भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देशों के अनुसार, वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के हिस्से के रूप में लागू किया जा रहा है।
इस प्रक्रिया के तहत, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इस महीने की 19 तारीख को प्रकाशित की गई थी। ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के बाद, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी। इस दौरान, योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में नए नाम शामिल करने, मौजूदा एंट्री में सुधार, अयोग्य नामों को हटाने, या व्यक्तिगत विवरण में बदलाव के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
नामांकन प्रक्रिया को आसान और अधिक सुलभ बनाने के लिए, तमिलनाडु के सभी पोलिंग स्टेशनों पर चार दिनों, 27 जनवरी (शनिवार), 28 जनवरी (रविवार), 3 फरवरी (शनिवार), और 4 फरवरी (रविवार), को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे।
इन दिनों पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल अधिकारी और चुनाव अधिकारी आवेदकों का मार्गदर्शन करने और भरे हुए फॉर्म प्राप्त करने के लिए मौजूद रहेंगे। जिन नागरिकों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, साथ ही जिन्होंने हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी की है और वोट देने के योग्य हैं, वे सेल्फ-डिक्लेरेशन एफिडेविट के साथ फॉर्म 6 जमा करके नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी योग्य मतदाताओं को बिना किसी कठिनाई के रजिस्ट्रेशन करने का अवसर मिले।
इसके अलावा, कोई भी मतदाता जिसका नाम पहले से ही किसी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में है, वह फॉर्म 7 जमा करके किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति उठा सकता है या मौजूदा एंट्री को हटाने का अनुरोध कर सकता है। यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करती है।
जो मतदाता उसी विधानसभा क्षेत्र में अपना निवास स्थान बदल चुके हैं, या जो नाम, उम्र, पता, या अन्य विवरण जैसे विवरणों में सुधार करना चाहते हैं, वे फॉर्म 8 का उपयोग करके आवेदन जमा कर सकते हैं।
इसी फॉर्म का उपयोग इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी) में सुधार का अनुरोध करने के लिए भी किया जा सकता है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी योग्य नागरिकों से विशेष कैंपों का पूरा उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि उनके विवरण वोटर लिस्ट में सही ढंग से दर्ज हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक व्यापक और सही वोटर लिस्ट बहुत जरूरी है।
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