
न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: तलाक-ए हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस मामले को देखकर लगता है कि तलाक-ए हसन अनुचित नहीं है. ये बड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 अगस्त के लिए टाल दी है.
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