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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की उनकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. कड़कड़डूमा की अदालत ने हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा तीन के तहत आरोप तय किए थे.
यह मामला फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है.
बता दें कि ताहिर हुसैन के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग की धारा तीन के तहत आरोप तय किए थे.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने हुसैन के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित में दलीलें जमा करने को कहा था.
हालांकि, ईडी ने ताहिर हुसैन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आपराधिक साजिश एक स्वतंत्र अपराध है और दंगे फसाद और हिंसा भड़काने के लिए साजिश रची गई थी.
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