भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ी गई राजस्थान प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी पिंकी मीणा को आखिरकार शादी के लिये हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. हाई कोर्ट ने उनको सशर्त अंतरिम जमानत देते हुये शादी के बाद 21 फरवरी को फिर से सरेंडर करने के आदेश दिये हैं. पिंकी मीणा की 16 फरवरी को शादी होनी है. अतंरित जमानत मंजूर होने के बाद पिंकी मीणा को अब 11 फरवरी को जेल से रिहा किया जायेगा. पिंकी मीणा काफी समय से जमानत के लिये प्रयास कर रही थी, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली थी. गत 21 जनवरी को एसीबी कोर्ट-1 ने पिंकी मीणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. उसके बाद पिंकी मीणा जमानत के लिये हाई कोर्ट पहुंची.
हाईकोर्ट को दिये अपने प्रार्थना-पत्र में उसने कहा कि 16 फरवरी को उसकी शादी है. इसके लिये 12 फरवरी से कार्यक्रम से शुरू हो जायेंगे. उसके बाद आज हुई सुनवाई के बाद जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने पिंकी मीणा को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी. लेकिन कोर्ट की शर्त के मुताबिक पिंकी मीणा को शादी के बाद आगामी 21 फरवरी को सरेंडर करना होगा. 22 फरवरी को फिर से यह मामला हाई कोर्ट में लगेगा.
उल्लेखनीय है कि पिंकी मीणा पूर्व में दौसा के बांदीकुई में उपखंड अधिकारी के पद पर तैनात थी. पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उनको पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था. उसके बाद पिंकी मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. पिंकी मीणा के साथ ही एसीबी ने उस दिन दौसा के उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल को भी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था. वो भी अभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं. ब्यूरो की कार्रवाई के बाद दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था. पिंकी मीणा जयपुर सेंट्रल में बंद है. पिंकी मीणा 2017 बैच और पुष्कर मित्तल 2015 बैच के आरएएस अधिकारी हैं.