भारत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Admin2
1 Dec 2022 2:46 PM GMT
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की 82 करोड़ की संपत्ति कुर्क
x
रांची: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कई संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. बताया जा रहा है कि सिंघल के अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, 82.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है. निलंबित अधिकारी के खिलाफ मनरेगा फंड के गलत इस्तेमाल के संबंध में मामले दर्ज हैं. निलंबित आईएएस अधिकारी को खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन और कुछ अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. सिंघल फरवरी 2009 और जुलाई 2010 के बीच खूंटी की डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थीं.
ईडी ने कहा कि संपत्तियों में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल 'पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल', एक डायग्नोस्टिक सेंटर 'पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर' और रांची में स्थित दो लैंड पार्सल शामिल हैं. मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेनदेन मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने कहा कि ईडी ने झारखंड पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच से इस बात का पता चला है कि मनरेगा स्कैम के पैसे पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक अकाउंट में जमा किए गए थी. रिपोर्ट के मुताबिक सिंघल ने पैसे का संपत्तियों में निवेश किया. यही वजह है कि उनकी कई संपत्तियों को कुर्क किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में सिंघल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में दायर शिकायतों पर पीएमएलए-कोर्ट ने संज्ञान लिया और इस केस में तीन मामले दर्ज हैं.
पूजा सिंघल 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी हैं और उन्हें मनरेगा योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के आरोप में 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने उनके परिसरों के अलावा उनके कारोबारी पति और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के यहां भी छापे मारे थे. बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
Next Story