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सुरेश गोपी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट: केरल हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
Tara Tandi
27 July 2026 6:26 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने 2024 के आम चुनावों में त्रिशूर लोकसभा सीट से अपनी जीत पर सवाल उठाने वाली चुनावी याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने सोमवार को गोपी की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर सुनवाई के बाद मामले को 31 अगस्त तक के लिए टाल दिया। गोपी ने केरल हाई कोर्ट के 1 अप्रैल के उस फ़ैसले को चुनौती दी है जिसमें चुनावी याचिका की स्वीकार्यता पर उनकी शुरुआती आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था और मामले में भ्रष्ट चुनावी तौर-तरीकों के आरोपों पर सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।
1 अप्रैल को दिए गए एक आदेश में, जस्टिस कौसर एडप्पागाथ की सिंगल-जज बेंच ने चुनावी याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की गोपी की अपील को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती देने का आधार टिक नहीं सकता।
केरल हाई कोर्ट ने कहा था, "निष्कर्ष यह है कि चुनावी याचिका की स्वीकार्यता को सभी आधारों पर दी गई चुनौती खारिज होनी चाहिए। इसलिए प्रतिवादी (सुरेश गोपी) द्वारा उठाई गई शुरुआती आपत्तियां खारिज की जाती हैं। चुनावी याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।"
हालांकि, हाई कोर्ट ने सब्जी मंडी में विक्रेताओं को धूप से बचाने वाले छाते बांटने से जुड़े एक आरोप को हटा दिया, जबकि बाकी आरोपों पर मेरिट के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, "चुनावी याचिका के पैरा 16 में उल्लिखित सब्जी मंडी में विक्रेताओं को धूप से बचाने वाले छाते बांटने से जुड़े कथित भ्रष्ट तौर-तरीकों के आरोपों को हटा दिया गया है। प्रतिवादी (गोपी) को याचिका में लगाए गए अन्य भ्रष्ट चुनावी तौर-तरीकों के आरोपों का सामना करना होगा।"
यह चुनावी याचिका त्रिशूर में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन (AIYF) के जिला अध्यक्ष बिनॉय ए.एस. ने दायर की थी, जिसमें 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' (Representation of the People Act) के प्रावधानों के तहत गोपी के चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी।
बिनॉय ने आरोप लगाया कि गोपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई भ्रष्ट चुनावी तौर-तरीके अपनाए, जिसमें धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके और प्रचार सामग्री में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर मतदाताओं से धार्मिक आधार पर अपील करना शामिल था। याचिका में उन फ्लेक्स बोर्ड का ज़िक्र किया गया है जिनमें गोपी को भगवान कृष्ण, राधा और राम मंदिर की तस्वीरों के साथ दिखाया गया था। साथ ही, इसमें बीजेपी नेताओं के उन चुनावी भाषणों का भी ज़िक्र है जिनमें कथित तौर पर वोटरों से धार्मिक आधार पर वोट देने की अपील की गई थी।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि आचार संहिता लागू होने के दौरान वोटरों से पैसे और अन्य फ़ायदे देने के वादे किए गए थे और ऐसी कई घटनाओं का प्रचार सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर किया गया था, जिसमें बीजेपी त्रिशूर से जुड़ा एक फ़ेसबुक पेज भी शामिल था।
गोपी ने 2024 के आम चुनावों में त्रिशूर लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल की और केरल में बीजेपी का खाता खोला। उन्होंने 70,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से यह सीट जीती और अभी वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री हैं।
26 मई को, गोपी की SLP पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 27 जुलाई तक देना था।
सोमवार को इस मामले पर आगे विचार करने के लिए सुनवाई टाल दी गई और अब इसके 31 अगस्त को लिस्ट होने की संभावना है।
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