सूरत कोर्ट ने 29 अक्टूबर को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया, जानें पूरा मामला

सूरत: मानहानि केस में गुजरात के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने को कहा है। सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी को लेकर तलब किया है और उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी और सूरत हाईकोर्ट में इसी मामले में सुनवाई चल रही है।
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