अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम झटका, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका, सीबीआई की जांच जारी रहेगी
वसूली कांड के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ गुहार लगाने वाले अनिल देशमुख की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया. इस मामले पर सुनवाई के समय अनिल देशमुख की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए. जबकि, परमबीर सिंह के लिए मुकुल रोहतगी और महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और जयश्री पाटिल के लिए साल्वे आए. इस दौरान आइये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अनिल देशमुख की बातों को सुना जाना चाहिए था. आइये जानते हैं कोर्ट में किसने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिका खारिज की। सीबीआई की तरफ से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) April 8, 2021
कोर्ट का आदेश- यह 2 बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच ज़रूरी है। हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे
Supreme Court dismisses the pleas filed by Maharashtra govt and its former home minister Anil Deshmukh challenging Bombay High Court order directing a CBI probe into allegations of corruption levelled against him by former Mumbai police commissioner Param Bir Singh. pic.twitter.com/m0mliAHnFA
— ANI (@ANI) April 8, 2021