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बोलने की आजादी, सांसदों की अभिव्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

jantaserishta.com
3 Jan 2023 5:22 AM GMT
बोलने की आजादी, सांसदों की अभिव्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
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फाइल फोटो

नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले पर फैसला सुनाएगा कि क्या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्न फैसला सुनाएंगे।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति नागरत्न द्वारा दो अलग-अलग निर्णय सुनाए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने 15 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खां द्वारा सामूहिक दुष्कर्म पीड़ितों के बारे में दिए गए एक बयान से उत्पन्न हुआ था।
शीर्ष अदालत एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी पत्नी और बेटी के साथ जुलाई 2016 में बुलंदशहर के पास एक राजमार्ग पर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में खान के खिलाफ उनके विवादास्पद बयान के संबंध में मामला दर्ज करने की भी मांग की गई है कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला एक 'राजनीतिक साजिश' था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि एक अलिखित नियम है कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म-प्रतिबंध लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपमानजनक टिप्पणी न करें और इसे राजनीतिक और नागरिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए।
अक्टूबर 2017 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामले को संविधान पीठ को भेज दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या मंत्री संवेदनशील मामलों पर विचार व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकते हैं।
इस मामले में सुनवाई के दौरान बेंच ने सवाल किया था कि क्या हमारे देश में ऐसी कोई संवैधानिक संस्कृति नहीं है जो सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों पर स्वाभाविक रूप से लागू हो?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यह मुद्दा एक अकादमिक प्रश्न से अधिक है कि क्या किसी विशेष बयान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए रिट दायर की जा सकती है।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने तहसीन पूनावाला और अमीश देवगन मामलों में शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त दिशा-निर्देश मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत के मामले में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों में कोई भी परिवर्धन या संशोधन संसद से आना चाहिए।
न्यायमूर्ति नागरत्न ने टिप्पणी की कि इस सब समय कोई कानून क्यों नहीं है, इसका कारण यह है कि सार्वजनिक जीवन में उन पर हमेशा एक अंतर्निहित स्व-लगाई गई संहिता रही है। उन्होंने कहा कि अब धारणा यह है कि इस तरह के प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, जिससे आहत भाषण दिए जा रहे हैं और कोई जांच नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें दूर होने की अनुमति मिल रही है, विशेष रूप से लोक सेवकों सहित उच्च कार्यालय में।
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