
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कैट के सदस्य तब तक रिटायर नहीं होंगे, जब तक सरकार ट्रिब्यूनल के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां कर कुल क्षमता के कम से कम 60 फीसदी तक नियुक्ति नहीं कर देती. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लचर और उदासीनता भरे रवैये से नाराज होकर यह आदेश दिया है.
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