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चुनाव प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लास्टिक के उपयोग पर सुनवाई

Kajal Dubey
12 Aug 2021 8:01 PM GMT
चुनाव प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लास्टिक के उपयोग पर सुनवाई
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चुनाव के दौरान प्लास्टिक खासतौर पर बैनरों एवं होर्डिगों के इस्तेमाल के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई आठ हफ्ते बाद के लिए टाल दी क्योंकि केंद्र सरकार ने सूचित किया कि इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी जा चुकी है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।चुनाव के दौरान प्लास्टिक खासतौर पर बैनरों एवं होर्डिगों के इस्तेमाल के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई आठ हफ्ते बाद के लिए टाल दी क्योंकि केंद्र सरकार ने सूचित किया कि इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी जा चुकी है।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की इस दलील पर संज्ञान लिया कि सौ माइक्रोंस से कम की पीवीसी प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एश्वर्य भाटी ने बताया कि मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी और उस पर आपत्तियां प्राप्त हो गई थीं।

इस पर पीठ ने कहा, 'मामले को आठ हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। हमें उम्मीद और विश्वास है कि इस बीच केंद्र सरकार मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियों को अंतिम रूप देने के बाद उचित आदेश और निर्देश जारी करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।'

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