
नई दिल्ली: मूलभूत अधिकार के नाम पर कोई भी सुरक्षा कवच उन्हीं लोगों को मिल सकता है, जो नियमों का पालन करते हों और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हों। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की। महाराष्ट्र के एक शख्स ने खुद पर मकोका लगाए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि इससे उसके मूल अधिकार प्रभावित होंगे। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मूल अधिकारों की रक्षा का कवच उन्हीं लोगों को हासिल हो सकता है, जो लोग कर्तव्यों का पालन करते हों। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की अदालत ने कहा, 'मूल अधिकारों का दावा उस स्थिति में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जब संबंधित शख्स खुद कानून का पालन न करता हो।'
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