नई दिल्ली। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को राहत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल आदेश देगा. सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राशन कार्ड/पहचान पत्र न होने के चलते किसी को अनाज देने से मना न किया जाए. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट मजदूरों का राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार करने की समय सीमा भी तय कर सकता है.
करीब दो हफ्ते पहले वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी बहाने के पश्चिम बंगाल सरकार ये योजना तत्काल लागू करे. कोर्ट ने साफ कहा था- 'आप एक के बाद दूसरी समस्या नहीं गिना सकते, ये अप्रवासी मजदूरों का मामला है.' प्रवासी मजदूरों को सस्ते दर पर या मुफ्त अनाज दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. सुनवाई के आखिरी दिन में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा था कि उसे केंद्र सरकार की 'एक देश-एक राशन कार्ड' योजना को लागू करना ही होगा. पश्चिम बंगाल सरकार की वकील ने कहा कि आधार कार्ड की दिक्कतों की वजह से ये योजना लागू नहीं हो पाई है.