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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा। संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ को बताया कि उस दिन संजय सिंह की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे।
पीठ ने कहा, ''वह अगले हफ्ते संजय सिंह की जमानत खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 7 फरवरी के फैसले के खिलाफ दायर विशेष याचिका के साथ-साथ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई करेगी।''
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने 22 दिसंबर को संजय की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद संजय सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
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