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सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को दी चेतावनी

Sonam
10 Aug 2023 3:52 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को दी चेतावनी
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सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि बीमा कंपनी से अपने ग्राहकों के साथ सद्भावना और निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, न कि यह कि वह केवल खुद के मुनाफे के लिए कार्य करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सद्भभावना पर दिया जोर

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि बीमा कानून का मूल सिद्धांत है कि अनुबंध करने वाले पक्षों की ओर से अत्यधिक सद्भावना का पालन किया जाना चाहिए।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह बीमाधारक और बीमा कंपनी का कर्तव्य है कि अपनी जानकारी में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करें। पीठ ने कहा कि निर्दिष्ट स्थितियों में संभावित नुकसान के खिलाफ बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व लेने के बाद बीमा कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने वादे को वास्तविक और निष्पक्ष तरीके से पूरा करेगी, न कि केवल अपने मुनाफे की परवाह करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?

शीर्ष कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश के खिलाफ इस्नार एक्वा फा‌र्म्स की याचिका पर फैसला देते समय यह टिप्पणी की थी। आयोग ने इस्नार एक्वा फा‌र्म्स को झींगा पालन में हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30.69 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

इस मुआवजे से इस्नार एक्वा फा‌र्म्स संतुष्ट नहीं था और शीर्ष अदालत में इसे चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने निर्देश में कहा कि बीमा कंपनी द्वारा कंपनी को 45.18 लाख रुपये छह सप्ताह के भीतर शिकायत की तारीख से वसूली की तारीख तक 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज के साथ दी जाए।

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