भारत
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: हिरासत में रखे गए 168 रोहिंग्या की नहीं होगी रिहाई, पढ़े पूरा आदेश
jantaserishta.com
8 April 2021 10:03 AM GMT
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नई दिल्ली: जम्मू में हिरासत में लिए गए 168 रोहिंग्या लोगों को म्यांमार वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्याओं को नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार नहीं भेजा जाएगा. अभी रिहाई नहीं होगी. सभी को होल्डिंग सेंटर में रहना होगा.
कुछ रोहिंग्या लोगों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दाखिल कर यह मांग की थी कि इन लोगों को रिहा कर भारत में ही रहने दिया जाए. केंद्र सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया था.
जम्मू में हिरासत में रखे गए 168 रोहिंग्या पर SC का फैसला :-
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) April 8, 2021
* रिहाई नहीं। होल्डिंग सेंटर में ही रहेंगे
* इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही वापस भेजा जा सकता है (यानी तभी भेजा जाएगा जब म्यांमार इन लोगों को अपने नागरिक के रूप में स्वीकार करने पर सहमति दे दे)
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