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सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर किया ज्ञानवापी केस, अब लगी ये नई याचिका

jantaserishta.com
23 May 2022 5:38 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर किया ज्ञानवापी केस, अब लगी ये नई याचिका
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Gyanvapi Masjid Row Court Hearing LIVE Updates: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के निर्देश दिये थे. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर लंच के बाद होगी.

जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने निर्देश दिया है कि आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में केवल केस से संबंधित वकील ही मौजूद रहेंगे. जिला कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है.
सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका
वाराणसी कोर्ट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर हुई है. बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है. उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है. आगे कहा गया है ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है.
अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की उपासना पूजा का मामला सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है. उस अविमुक्त क्षेत्र में अनादि काल से भगवान आदि विशेश्वर की पूजा होती रही है. ये क्षेत्र और यहां की समस्त सम्पत्ति हमेशा से उनकी ही रही है.
याचिका के मुताबिक एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद, मन्दिर को ध्वस्त करने और यहां तक कि नमाज पढ़ने से भी मन्दिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता. प्राणप्रतिष्ठा के बाद देवता का उस प्रतिमा से अलगाव तभी होता है जब विसर्जन की प्रकिया के बाद मूर्तियों को वहां से शिफ्ट न किया जाए.
आगे कहा गया है कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक मन्दिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद को अल्लाह का घर नहीं माना जा सकता. वहां अदा की गई नमाज़ खुदा को कबूल नहीं है. उधर, उपासना स्थल कानून 1991 भी किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप और प्रकृति को निर्धारित करने से नहीं रोकता. लिहाजा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की याचिका पर आज सुनवाई की जरूरत नहीं है. इस याचिका को खारिज किया जाए.
ज्ञानवापी: किन बातों पर होनी है सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अलग-अलग मांगों पर सुनवाई होनी है.
हिंदू पक्ष
1. श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग
2. वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग
3. नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग
4. शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग
5. वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग
मुस्लिम पक्ष
1. वजूखाने को सील करने का विरोध
2. 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल
कौन हैं बनारस जिला जज जो अब ज्ञानवापी मामले की करेंगे सुनवाई
ज्ञानवापी मामले की सुनवाई डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेशा करेंगे. वह बनारस में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं. सात जनवरी 1964 को जन्मे डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेशा उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं. उनका परिवार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहता है. उन्होंने जून 1990 में मुंसिफ कोर्ट, कोटद्वार (पौड़ी-गढ़वाल) से अपने करियर की शुरुआत की थी.
अजय कृष्णा का लंबा अनुभव रहा है. वे तकरीबन 30 जगह अलग-अलग पदों पर न्यायिक पदों पर रहे हैं और अपनी भूमिका का निर्वाह किया है. वाराणसी से पहले अजय कृष्णा बुलंदशहर जिले के डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं. साथ ही स्पेशल ऑफिसर विजिलेंस इलाहाबाद हाईकोर्ट रह चुके हैं. वे 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो जाएंगे. अजय कृष्णा ने 1981 में B.Sc करने के बाद 1984 में LL.B. और 1986 में LL.M. किया है.


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