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वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जरूरत हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें

Pushpa Bilaspur
13 Nov 2021 12:04 PM GMT
वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जरूरत हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें
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वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जरूरत हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण (Delhi-NCR Air Pollution) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सख्त टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के हालात इतने खराब हैं कि घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है. अगर जरूरत पड़े तो लॉकडाउन भी लगाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि पराली के अलावा गाड़ियों, उद्योग, धूल और दूसरी अन्य चीजों से भी प्रदूषण फैलता है उस भी ध्यान दें. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र से पूछा, 'आखिर अब तक सरकार ने (वायु प्रदूषण रोकने के लिए) क्या किया?' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पराली नष्ट करने के लिए किसानों को मुफ्त मशीन क्यों नहीं दी जा रही है. पीठ ने साथ ही सवाल किया कि सिर्फ पराली की बात क्यों हो रही है? पटाखों और वाहन से होने वाले प्रदूषण का क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं. बच्चों को स्कूल जाने पर मजबूर किया जा रहा है. ऐसे में उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं. इस पर दिल्ली सरकार विचार करें. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही पूछा कि दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर लगाए थे उनका क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, 'हमें बताएं कि हम एक्यूआई (वायु गणवत्ता) को 500 से कम करके तत्काल 200 अंक तक कैसे ला सकते हैं. कुछ जरूरी उपाय करें. क्या आप दो दिन के लॉकडाउन या किसी और उपाय के बारे में सोच सकते हैं? लोग कैसे रहेंगे?'
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर केंद्र सरकार समेत दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को आपातकालीन मीटिंग करने का आदेश देते हुए कहा कि तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाइए और जरूरी फैसले लीजिए. इस पर केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आज ही इमरजेंसी बैठक होनी है. कोर्ट ने कहा कि इस मसले को राजनीति और सरकार से अलग देखने की जरूरत है. पहले दिल्ली को कंट्रोल कीजिए, बाकी फिर देखेंगे. अदालत ने कहा कि इमरजेंसी बैठक में कुछ फैसले लीजिए ताकि 2-3 दिन में स्थिति सुधर जाए.
छोटे बच्चे इस मौसम में जा रहे हैं स्कूल- सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, 'छोटे बच्चों को इस मौसम में स्कूल जाना है, हम उन्हें ऐसी स्थिति में एक्सपोज कर रहे हैं. डॉ गुलेरिया (एम्स) ने कहा कि हम उन्हें प्रदूषण, महामारी और डेंगू के संपर्क में ला रहे हैं.'
बता दें सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता शनिवार सुबह 7:35 बजे 499 के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) थी. यह गंभीर श्रेणी में आता है. शुक्रवार को शाम 4 बजे, राष्ट्रीय राजधानी में AQI 471 था.


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