भारत

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स हाउसिंग के खिलाफ FIR की कार्यवाही पर रोक लगाई

jantaserishta.com
5 May 2023 10:58 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स हाउसिंग के खिलाफ FIR की कार्यवाही पर रोक लगाई
x
जानें पूरा मामला.
चेन्नई (आईएएनएस)| हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर कर्जदारों द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराई गई तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इंडियाबुल्स हाउसिंग के अनुसार, कंपनी के खिलाफ पश्चिम बंगाल, गाजियाबाद और दिल्ली में कर्जदारों द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा कि यह मामला 16 मई, 2023 को शीर्ष अदालत में सूचीबद्ध है।
कंपनी ने कहा कि सरफेसी अधिनियम, जिसके तहत कंपनी गिरवी रखी गई संपत्ति बेचती है, ऋण देने वाले बैंक या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के अधिकारियों को अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ मामलों में, चूक करने वाले उधारकर्ता चुकौती से बचने के लिए और वसूली की कार्यवाही को रोकने के लिए दबाव डालने के लिए अपने ऋणदाता के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करते हैं।
इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा कि उधारकर्ताओं में से एक- शिप्रा समूह ऋण वसूली का विरोध करने की कोशिश कर रहा था और वसूली प्रक्रिया को रोकने के लिए दीवानी मामले दायर किए। इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा- शिप्रा द्वारा विभिन्न अदालतों में कई असफल प्रयास किए गए, जिसमें लखनऊ में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दो प्रतिभूतिकरण आवेदन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएं, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो विशेष अनुमति याचिकाएं शामिल थीं, जिनमें से सभी को खारिज कर दिया गया था।
इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा कि शिप्रा समूह ने विभिन्न न्यायालयों में राहत पाने में असफल रहने से हताश होकर उपरोक्त सिविल कार्यवाही का खुलासा किए बिना गाजियाबाद में एक झूठा मामला दायर किया, जिसके आधार पर कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
होम लोन कंपनी ने कहा कि शिप्रा समूह को दिया गया ऋण कदम डेवलपर्स के स्वामित्व वाली पूरी तरह से भुगतान की गई नोएडा भूमि और कदम के शेयरों की प्रतिज्ञा के खिलाफ था। इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा कि प्राधिकरण वाईईआईडीए द्वारा 9 जनवरी, 2018 को दी गई पूर्व 'अनुमति से बंधक' के साथ बंधक बनाया गया था।
ऋणों के तहत चूक के परिणामस्वरूप, कंपनी ने अतिदेय राशियों की वसूली के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग किया। कदम डेवलपर्स के शेयर कर्जदारों द्वारा बनाई गई प्रतिज्ञा को लागू करके किए गए थे। इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा कि कदम डेवलपर्स के शेयरों की बिक्री और उसके मूल्यांकन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021 में बरकरार रखा है।
गाजियाबाद में पुलिस के खिलाफ इंडियाबुल्स हाउसिंग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इंडियाबुल्स हाउसिंग ने कहा कि चूंकि यह मुद्दा पश्चिम बंगाल याचिका के पहले के समान था, मामलों की एक साथ सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story