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सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के आदेश पर लगाई रोक

Nilmani Pal
5 Jan 2023 7:49 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के आदेश पर लगाई रोक
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उत्तराखंड। हल्द्वानी में करीब 50 हजार लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है. इसी बीच इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए. जस्टिस कौल ने कहा कि मामले में समाधान की जरूरत है.

दरअसल, आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4400 हजार परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं. हाईकोर्ट रेलवे को सात दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश पहले ही दे चुका है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं.

वही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे को निर्देश दिया कि एक हफ्ते का नोटिस देकर भूमि से अवैध अतिक्रमणकारियों को तत्काल हटाया जाए. प्रशासन नोटिस भेजने की तैयारी में जुटा है. इसी बीच अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है. इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस विधायक सुमित ह्रदयेश की अगुवाई में वहां के रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद प्रशांत भूषण ने भी एक याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा.

नैनीताल जिले के अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे. रेलवे की ओर से 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सूत्रों के मुताबिक जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जाना है, वहां करीब 20 मस्जिदें, 9 मंदिर और स्कूल हैं.

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