स्टार प्रचारकों की लिस्ट से कमलनाथ को हटाने के EC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

फाइल फोटो
एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर SC ने रोक लगाई। आयोग को नोटिस जारी। कमलनाथ के विवादित बयानों के चलते यह कार्रवाई की गई थी। SC ने कहा- किसी पार्टी का नेता कौन हो, तय करने का अधिकार आयोग को कैसे?
कमलनाथ ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार के दौरान एक महिला प्रत्याशी इमरती देवी पर आइटम जैसे शब्द का इस्तेमाल कर टिप्पणी की थी. कमलनाथ की टिप्पणी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया. ये मामला काफी गरमाया. जिसके बाद इस मामले में कमलनाथ पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया था.
आयोग के आदेश को कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है. इस याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आयोग के आदेश पर रोक लगा दी.
चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अब इस बाबत सुनवाई करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार हैं कि वो किसी पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा उस व्यक्ति से छीन ले.
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