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पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया, कहा- अंधाधुंध जासूसी की इजाजत नहीं दी जा सकती

jantaserishta.com
27 Oct 2021 5:23 AM GMT
पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया, कहा- अंधाधुंध जासूसी की इजाजत नहीं दी जा सकती
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नई दिल्ली: पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Case) में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को फैसला सुनाएगा. सुनवाई शुरू हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट तकनीकी कमेटी का गठन कर सकती है जो कि जासूसी के आरोपों की जांच करेगी. सुबह 10.30 के बाद इसपर फैसला आएगा.

चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इसपर फैसला सुनाएगी. बेंच ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि क्या केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं?
वहीं केंद्र का कहना था कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है और न ही यह 'राष्ट्रीय सुरक्षा के हित' में है. बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं लंबित हैं. ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सांसद जॉन ब्रिटास और यशवंत सिन्हा समेत कई लोगों ने दायर की थीं.
अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ने खबर दी थी कि करीब 300 प्रमाणित भारतीय फोन नंबर हैं, जो पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिये जासूसी के संभावित निशाना थे.

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