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केंद्र और राज्य सरकारों से सूचना पैनल में सुप्रीम कोर्ट ने रिक्तियों पर स्थिति की रिपोर्ट मांगी

Deepa Sahu
7 July 2021 11:51 AM GMT
केंद्र और राज्य सरकारों से सूचना पैनल में सुप्रीम कोर्ट ने रिक्तियों पर स्थिति की रिपोर्ट मांगी
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों को भरने पर नवीनतम स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों को भरने पर नवीनतम स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को मामले में ताजा स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

शीर्ष अदालत का आदेश कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आया, जिसमें सरकार को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में शीर्ष अदालत के निर्देशों को निर्धारित समय के भीतर और पारदर्शी तरीके से लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता को मामले में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की भी अनुमति दी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि 2019 में, रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, और नौकरशाहों के चयन की प्रथा के को सही नहीं बताया गया था। कहा गया था कि या तो आयोग चलाए या फिर चयन समिति बन जाएं।
अधिवक्ता ने कहा अपनाए गए मानदंडों के विवरण पर रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है और दोहराया कि इन रिक्तियों के लिए केवल नौकरशाहों का चयन किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, 'जो किया गया वह काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने या तो उम्मीदवारों के नाम या चयन मानदंड को रिकॉर्ड में नहीं रखा है। 300 से अधिक लोगों ने आवेदन किया, लेकिन उन्होंने 7 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया।' भूषण ने बताया कि 16 दिसंबर, 2019 को शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों को सीआईसी और एसआईसी में तीन महीने के भीतर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था, लेकिन रिक्तियां अभी भी बनी हुई हैं।


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