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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-अदालत की निगरानी में दिशा की मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट में दायर हो याचिका

Deepa Sahu
8 Oct 2020 2:13 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-अदालत की निगरानी में दिशा की मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट में दायर हो याचिका
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-अदालत की निगरानी में दिशा की मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट में दायर हो याचिका

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत की घटना की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच (CBI Investigation) के लिए याचिका हाईकोर्ट में दायर की जानी चाहिए.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने हालांकि इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी, लेकिन कहा कि इस दौरान वकील को हाईकोर्ट जाना चाहिए. पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा कि इस याचिका पर सोमवार को विचार किया जाएगा, क्योंकि जिस वकील को पेश होना था वह उपलब्ध नहीं थे.

दिशा सालियान की मौत की घटना की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के लिए यह जनहित याचिका पुनीत कौर ढांडा ने दायर की है. इस याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि मुंबई के शीर्ष पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया जाए.

संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई दोनों की मौत

याचिका में दावा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की घटनाएं परस्पर जुड़ी हैं क्योंकि दोनों ही संदेहास्पद परिस्थितियों में हुईं. याचिका के अनुसार, 'सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच तरह तरह की साजिश की कहानियों का बाजार गर्म है. दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सफलता के बिन्दु पर थे जब उनकी मृत्यु हुई.'

दिशा सालियान (28) की 8 जून को मुंबई के मलाड (पश्चिम) में एक रिहाइशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. इसके छठें दिन 14 जून को 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेन्ट में मृत पाए गए थे. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच शुरू में मुंबई पुलिस कर रही थी लेकिन बाद में अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था.

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