सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात, भारत को कभी भी एक 'पुलिस स्टेट' नहीं बनना चाहिए, जानें पूरी जानकारी

नई दिल्ली: भारत को कभी भी एक 'पुलिस स्टेट' नहीं बनना चाहिए, जहां जांच एजेंसियां औपनिवेशिक युग की तरह काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने केंद्र सरकार से बेल की ग्रांट को लेकर नया कानून बनाने पर विचार करने को कहा ताकि गैरजरूरी गिरफ्तारियों को लेकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। खास तौर से उन मामलों में जहां दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात साल की जेल का प्रावधान है।
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