सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- ये कोई तरीका नहीं, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बेकार याचिकाएं दाखिल करने पर 25 लाख रुपए का जुर्माना ना चुकाने पर एक एनजीओ के अध्यक्ष को अदालत को लगातार बदनाम करने और डराने के अवमानना का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने कहा, NGO सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दहिया ने अदालत के अधिकार क्षेत्र का बार-बार दुरुपयोग करते हुए 64 जनहित याचिका दायर करने के लिए उन पर लगाए गए 25 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया. इस मामले में अब 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
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