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सुप्रीम कोर्ट ने किया आतंकी हाफिज अब्दुल मजीद की जमानत अर्जी को खारिज

Deepa Sahu
11 Jun 2021 11:55 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने किया आतंकी हाफिज अब्दुल मजीद की जमानत अर्जी को खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आतंकी हाफिज अब्दुल मजीद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आतंकी हाफिज अब्दुल मजीद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. आतंकी अब्दुल मजीद अपने माता-पिता की सेवा के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांग रहा था. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आरिफ अली खान ने कहा कि याचिकाकर्ता मानवीय स्थिति पर जमानत मांग रहा है. उसके पिता वास्तव में अस्वस्थ हैं और वो इकलौता बेटा है, उसने 14 साल तक सेवा की है. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एक महीने की जमानत दी थी.

हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम समय नहीं बढ़ाएंगे, आपने हाई कोर्ट से संपर्क किया. जब आपकी एसएलपी यहां लंबित थी, तो आपको पैरोल के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए था. बेंच ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि सरेंडर करने की अवधि बढ़ाने के आपके आवेदन को इस अदालत ने 18 दिसंबर को खारिज कर दिया था, इसलिए आप हाई कोर्ट गए. आपका आचरण प्रामाणिक नहीं है.
24 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के दो दोषियों को उनके माता-पिता की देखभाल के लिए एक महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. हाफिज अब्दुल मजीद और अरुण कुमार जैन और कुछ अन्य को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 18, 18बी और 20 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा दी गई थी.
हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा और सजा को 14 साल के कठोर कारावास में बदल दिया. आरोपियों के खिलाफ मामला ये था कि उन्होंने कथित तौर पर गोला-बारूद और जाली भारतीय मुद्रा इकट्ठा की और पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए एक टीम बनाने की भी कोशिश की.
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