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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने ट्रायल कोर्ट को शीना बोरा हत्याकांड में ट्रायल को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।
पीठ ने आदेश दिया, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल चल रहा है, हम इस चरण में अनुरोध पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। आज से एक साल के भीतर ट्रायल में तेजी लाएं।"
सुप्रीम कोर्ट मुखर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 2022 में जमानत दी गई थी, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। उन्होंने 27 सितंबर, 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया गया था। सुनवाई के दौरान मुखर्जी के वकील ने पीठ से कहा कि वह संपत्ति कर का भुगतान करने, अपने बैंक खातों को अपडेट करने और अपनी वसीयत को अपडेट करने के लिए विदेश यात्रा करना चाहती हैं।
हालांकि, पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट से एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा। मुखर्जी को इस आधार पर जमानत दी गई कि वह साढ़े छह साल से हिरासत में हैं और जल्द ही सुनवाई पूरी होने की संभावना है। उन्होंने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें सीबीआई की याचिका पर एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ आदेश पारित किया गया था, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। (एएनआई)
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Rani Sahu
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