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सुप्रीम कोर्ट से EVM के वोटों की VVPAT पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज

jantaserishta.com
26 April 2024 5:23 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट से EVM के वोटों की VVPAT पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज
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बैलेट पेपर्स की नहीं होगी वापसी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया है. बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है. कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से शत-प्रतिशत मिलान की मांग को झटका लगा है. ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच ने सहमति से दिया है.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा. ईवीएम-वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा. 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी. उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी. कोर्ट ने सिंबल लोडिंग यूनिट सील करने का निर्देश दिया है.
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