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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की इस्तीफा देने वाली पूर्व महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल किया

Admin Delhi 1
10 Feb 2022 7:26 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की इस्तीफा देने वाली पूर्व महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल किया
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश की एक पूर्व महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करने का आदेश दिया, जिन्होंने 2014 में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया और मध्य प्रदेश न्यायपालिका में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में उनकी बहाली का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि वह वेतन वापस पाने की हकदार नहीं होंगी। महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर, 2017 की न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद से याचिकाकर्ता के 15 जुलाई 2014 के इस्तीफे को खारिज करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष की अनदेखी की थी। असहनीय परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प नहीं है"।

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